इक्विटास एसएफबी को प्रवर्तक के खुद मे विलय का आवेदन करने को आरबीआई की मंजूरी
By भाषा | Updated: July 10, 2021 20:16 IST2021-07-10T20:16:52+5:302021-07-10T20:16:52+5:30

इक्विटास एसएफबी को प्रवर्तक के खुद मे विलय का आवेदन करने को आरबीआई की मंजूरी
नयी दिल्ली, 10 जुलाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) को अपने प्रवर्तक का खुद के साथ विलय करने का आवेदन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी मिल गई है। एसएफबी की प्रवर्तक इक्विटास होल्डिंग्स ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आरबीआई के एसएफबी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएफबी का कोई प्रवर्तक केंद्रीय बैंक की नियामकीय और निगरानी जरूरतों को पूरा करने और सेबी के नियमों के आधार पर पांच साल की अनिवार्य प्रारंभिक लॉक-इन अवधि के बाद बाहर निकल सकता है या प्रवर्तक की स्थिति से हट सकता है।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा गया है, ‘‘इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (बैंक) के मामले में उक्त प्रारंभिक प्रवर्तक लॉक-इन अवधि चार सितंबर, 2021 को समाप्त हो रही है।
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