लाइव न्यूज़ :

RBI New Rules: बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहक ध्यान दें, 1 नवंबर से बदल रहे लॉकर को लेकर ये नियम, जानें RBI का अपडेट

By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 12:22 IST

RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी बैंक को ग्राहक के लिए खाता खोलना होगा, भले ही वे बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खाता खोलने से इनकार कर दें।

Open in App

RBI New Rules: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की नामांकन सुविधा पर नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। ये नियम जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और बैंकों में सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से संबंधित हैं। नामांकन सुविधा का उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु के बाद बैंकों द्वारा दावों का शीघ्र निपटान करना और उनके परिजनों को होने वाली कठिनाइयों से बचाना है। इन लाभों के बावजूद, यदि कोई ग्राहक नामांकन सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहता है, तो नए नियमों के अनुसार उसे इसकी अनुमति होगी।

आरबीआई के निर्देशों में कहा गया है कि बैंक को ग्राहक को नामांकन सुविधा की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा और उन्हें इसका उपयोग करने का विकल्प प्रदान करना होगा।

बैंक अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संभावित ग्राहक को नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में समझाएँ, जिसमें खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में दावा प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है।

हालाँकि, अगर ग्राहक नामांकन सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो बैंक बिना किसी प्रतिबंध के खाता खोल देगा।

इस बीच, बैंक खाताधारक से लिखित घोषणा मांगेगा कि उन्हें नामांकन सुविधा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा न करने पर, बैंक यह मान लेगा कि ग्राहक ने लिखित पुष्टि प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है।

किसी भी परिस्थिति में किसी संभावित ग्राहक को नामांकन करने से इनकार करने के आधार पर खाता खोलने से मना नहीं किया जाएगा या देरी नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, अगर बैंक से जमा राशि प्राप्त करने से पहले किसी नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है (एक साथ नामांकन के मामले में), तो ऐसे नामित व्यक्ति के संबंध में नामांकन अप्रभावी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, उस जमा राशि (जिसमें नामित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो) के दावों का निपटान बिना नामित व्यक्ति वाले खातों पर लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

आरबीआई के निर्देशों में यह भी बताया गया है कि बैंक को ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार, नामांकन के पंजीकरण, रद्दीकरण और परिवर्तन को अपनी बही में दर्ज करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करनी होंगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बैंक खाताधारक एक साथ अधिकतम चार नामित व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। वे पात्रता का हिस्सा या प्रतिशत भी निर्दिष्ट कर सकते हैं।

इन अधिसूचित नियमों के तहत, खाताधारक क्रमिक नामांकित व्यक्ति का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसके तहत अगला नामांकित व्यक्ति केवल उच्चतर नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है।

टॅग्स :SBIRBIबैंकिंगbanking
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारBank Holiday Today: घर से निकलने से पहले चेक कर लें बैंक हॉलिडे लिस्ट, बस एक क्लिक से जानें आज बैंक बंद या खुले?

कारोबारBank Holiday Today: 1 अप्रैल को बैंक जाने की गलती न करें, बंद रहेंगे पब्लिक विंडो; जानें क्या है कारण

कारोबारRBI के हस्तक्षेप के बावजूद, रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के पार पहुंचा

कारोबारBank Holidays in April 2026: अप्रैल 2026 में छुट्टियों की भरमार, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

कारोबारNew Rules 2026: बैंकिंग से लेकर ट्रेवल तक, ये 5 बदलाव जो हर भारतीय को जानना जरूरी

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: कहीं महंगा तो कहीं स्थिर; OMC ने दी 4 अप्रैल के पेट्रोल-डीजल रेट की अपडेट, पूरी लिस्ट यहां

कारोबारपश्चिम एशिया में 10,000 से अधिक कर्मचारी?, टाटा समूह ने सहायता योजना की शुरू

कारोबारGold Rate Today: 3 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,50,865 प्रति 10 ग्राम

कारोबारदर्द कोई समझे, रील्स से बर्बादी तक?, कैसे पर्यटक और कंटेंट क्रिएटर्स पंपोर सरसों खेतों को पहुंचा रहे हैं नुकसान?

कारोबारईरान में फिर से फंसे सैकड़ों कश्मीरी छात्र?, 7 दिन के लिए बंद अजरबैजान सीमा