RBI का 'Paytm' जैसे पेमेंट ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश, 6 माह के अंदर भारत में स्टोर करें सारा डेटा

By आदित्य द्विवेदी | Published: April 5, 2018 06:31 PM2018-04-05T18:31:46+5:302018-04-05T19:50:57+5:30

आरबीआई ने पाया है कि कुछ पेमेंट ऑपरेटर्स डेटा स्टोर करने के लिए भारत से बाहर के पार्टनर का सहारा ले रहे हैं। आज से यह अनिवार्य किया जा रहा है कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स अपना सारा डेटा भारत में ही रखें।

RBI new guideline for payment operators, gives six months to store transaction data in india | RBI का 'Paytm' जैसे पेमेंट ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश, 6 माह के अंदर भारत में स्टोर करें सारा डेटा

RBI का 'Paytm' जैसे पेमेंट ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश, 6 माह के अंदर भारत में स्टोर करें सारा डेटा

नई दिल्ली, 5 अप्रैलः डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट भी शामिल होंगे। आम बजट के बाद मौद्रिक नीति की पहली समीक्षा करते हुए आरबीआई की एक कमेटी ने ये निर्देश जारी किए। पेमेंट ऑपरेटर्स को सारा डेटा भारत में ही स्टोर करने के लिए 6 माह की मोहलत दी है। इस अवधि में उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके सिस्टम में मौजूद उपभोक्ताओं का सारा डेटा भारत में ही है। आरबीआई के इस कदम का असर पेटीएम समेत कई पेमेंट सिस्टम पर पड़ेगा।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीवी कानूनगो ने एक बयान में कहा, 'आरबीआई ने पाया है कि कुछ पेमेंट ऑपरेटर्स डेटा स्टोर करने के लिए भारत से बाहर के पार्टनर का सहारा ले रहे हैं। आज से यह अनिवार्य किया जा रहा है कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स अपना सारा डेटा भारत में ही रखें। जनता का भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है।' इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

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आरबीआई ने पाया है कि देश में पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स बहुत तेजी में बढ़ें हैं। इससे उपभोक्ताओं के डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ा है। आरबीआई ने कहा कि इस संभावित खतरे से सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। लोगों में भरोसा पैदा होगा तभी डिजिटल पेमेंट का विकास होगा।

Web Title: RBI new guideline for payment operators, gives six months to store transaction data in india

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