रिजर्व बैंक ने पीएसओ के गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से संबंधित नियम जारी किए
By भाषा | Updated: August 3, 2021 22:56 IST2021-08-03T22:56:49+5:302021-08-03T22:56:49+5:30

रिजर्व बैंक ने पीएसओ के गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से संबंधित नियम जारी किए
मुंबई, तीन अगस्त भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं। इसके पीछे मकसद जोखिम को कम करना और सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखना है।
नयी रूपरेखा के तहत पीएसओ मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन तथा निर्णय लेने संबंधी कामकाज मसलन केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है।
इसके अलावा किसी पीएसओ को अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए सावधानी से आकलन करना होगा।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीएसओ द्वारा किसी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उसकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। न ही उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी कम होगी। अंतत: वे ही आउटसोर्स की गई गतिविधि के लिए जिम्मेदार होंगे।
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