रिजर्व बैंक ने ऑडिट इकाई हरिभक्ति एंड कंपनी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया

By भाषा | Updated: October 12, 2021 15:42 IST2021-10-12T15:42:27+5:302021-10-12T15:42:27+5:30

RBI imposes two-year ban on audit arm Haribhakti & Co. | रिजर्व बैंक ने ऑडिट इकाई हरिभक्ति एंड कंपनी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया

रिजर्व बैंक ने ऑडिट इकाई हरिभक्ति एंड कंपनी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया

मुंबई, 12 अक्टूबर भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को ऑडिट कंपनी हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी को एक अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली दो साल की अवधि में विनियमित इकाइयों के लिए किसी भी प्रकार का ऑडिट से जुड़ा काम करने से प्रतिबंधित कर दिया।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन न करने के लिए कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

यह पहली बार है कि रिजर्व बैंक ने किसी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के ऑडिटर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है।

बयान के मुताबिक, "भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एमएए के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 23 सितंबर, 2021 के एक आदेश द्वारा, मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई कंपनी पंजीकरण संख्या 103523डब्ल्यू/ डब्ल्यू100048) को एक अप्रैल, 2022 से दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित किसी भी इकाई में किसी भी प्रकार का ऑडिट संबंधी काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है।"

हालांकि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी के ऑडिट संबंधी काम को प्रभावित नहीं करेगा।

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Web Title: RBI imposes two-year ban on audit arm Haribhakti & Co.

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