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आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: November 10, 2020 22:38 IST

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मुंबई, 10 नवंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर, 2020 को जारी आदेश में सेंट्रल बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया...।’’ यह जुर्माना तीन सितंबर, 2013 को जारी परिपत्र के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लगाया गया है।

यह परिपत्र ‘आवास क्षेत्र-नवीन आवास ऋण उत्पाद..आवास ऋण का प्रारम्भ में भुगतान’ से जुड़ा था।

आरबीआई के अनुसार उसने बैंक द्वारा वितरित कुछ आवास ऋण से संबंधित रिकार्ड की जांच की। जांच में पता चला कि इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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