मुंबई, पांच जनवरी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे स्थित बजाज फानेंस लि. पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है।
बयान के अनुसार, ‘‘कंपनी यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि कर्ज वसूली से जुड़े उसके एजेंट ऋण वसूली के दौरान ग्राहकों को डराने और धमकाने का काम नहीं करेंगे ... इसके कारण कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।’’
आरबीआई के अनुसार कंपनी द्वारा अपनायी जानेवाली वसूली और संग्रह के तौर-तरीकों को लेकर बार-बार शिकायतें मिल रही थी।
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