‘ई-कॉमर्स नियमों के अधिसूचित होने के बाद से शिकायतों का तेजी से हो रहा निपटान’

By भाषा | Updated: March 15, 2021 23:12 IST2021-03-15T23:12:43+5:302021-03-15T23:12:43+5:30

'Rapid disposal of complaints since e-commerce rules were notified' | ‘ई-कॉमर्स नियमों के अधिसूचित होने के बाद से शिकायतों का तेजी से हो रहा निपटान’

‘ई-कॉमर्स नियमों के अधिसूचित होने के बाद से शिकायतों का तेजी से हो रहा निपटान’

नयी दिल्ली, 15 मार्च केंद्र ने सोमवार को कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये दंडात्मक कार्रवाई के साथ नये नियम जुलाई 2020 में अधिसूचित होने के बाद से शिकायतों के निपटान में तेजी आयी है।

नये नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु की मियाद की अंतिम तिथि, वस्तु की उत्पत्ति वाले देश का नाम, रिफंड और सामान लौटाये जाने के बारे में ब्योरा, वारंटी तथा गारंटी, डिलिवरी तथा ग्राहकों के लिये जरूरी अन्य जानकारी देनी होगी।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘‘पूर्व में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ ज्यादातर शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता था। लेकिन ई-कॉमर्स नियमों के अधिसूचित होने के बाद, शिकायतों की संख्या कम हुई है और जो शिकायतें आ रही हैं, उनका तेजी से निपटान हो रहा है।’’

हालांकि, उन्होंने उन ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम नहीं बताये हैं, जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान तेजी से कर रही हैं।

खरे ने कहा कि बड़ी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), वस्तु खराब होने की तिथि, उत्पत्ति वाले देश समेत उत्पादों के संदर्भ में कम-से-कम छह घोषणाएं करनी शुरू कर चुकी हैं।

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Web Title: 'Rapid disposal of complaints since e-commerce rules were notified'

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