पंजाब 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी के लिये अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर नियम में करेगा संशोधन
By भाषा | Updated: November 18, 2020 23:09 IST2020-11-18T23:09:31+5:302020-11-18T23:09:31+5:30

पंजाब 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी के लिये अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर नियम में करेगा संशोधन
चंडीगढ़, 18 नवंबर पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे राज्य के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज जुटाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये हुई बैठक में अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार नियमन एवं सेवा की शर्तें) पंजाब नियम, 1983 में नियम 53ए को शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके तहत उद्योगों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिये उन्हें अलग-अलग निर्धारित रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्रारूप में रखने की अनुमति दी गयी है।
आधिकारिक बयान के अनुसार इस निवेश अनुकूल पहल से रिकार्ड के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रिकार्ड में पारदर्शिता आएगी और उस तक पहुंच भी आसान होगा। इससे न केवल केंद्र सरकार के तहत जरूरी सुधार का अनुपालन होगा बल्कि राज्य में अनुकूल परिवेश से निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र ने इस साल मई में जारी निर्देशों में राज₨यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अतिरिक्त 2 प्रतिशत के बराबरकर्ज लेने की छूट प्राप्त करने के लिए उनपर कुछ सुधार संबंधी शर्तें लगायी थीं।
इनमें श्रम कानून के तहत लाइसेंससें के स्वत: नवीनीकरण की व्यस्था करना भी शामिल था।
फिलहाल अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार नियमन एवं सेवा की शर्तें) पंजाब नियम, 1983 के तहत लाइसेंस के स्वत: नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
इसीलिए, स्वत: नवीनीकरण के प्रावधान को लेकर नियमों में संशोधन की जरूरत थी।
एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने एकल खिड़की नीति के तहत नये दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दे दी। नया दिशानिर्देश 2013 में अधिसूचित दूरसंचार नीति का स्थान लेगा। बयान के अनुसार इसका मकसद राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, ई-गर्वनेंस और ई-वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ मजबूत दूरसंचार ढांचागत सुविधात सृजित करना है।
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