कुछ मामलों को छोड़ एनआरआई, ओसीआई को अचल संपत्तियों की खरीद को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं : आरबीआई
By भाषा | Updated: December 29, 2021 19:37 IST2021-12-29T19:37:00+5:302021-12-29T19:37:00+5:30

कुछ मामलों को छोड़ एनआरआई, ओसीआई को अचल संपत्तियों की खरीद को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं : आरबीआई
मुंबई, 29 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी में बसे भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को कृषि भूमि, फार्म हाउस और बागान संपत्ति को छोड़कर भारत में अचल संपत्ति खरीदने और हस्तांतरण के लिए उसकी पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
उच्चतम न्यायालय के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) पर फैसले के मद्देनजर रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों से ओसीआई द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इसी के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है।
केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि 2010 की सिविल अपील 9546 में उच्चतम न्यायालय का 26 फरवरी, 2021 का संबंधित फैसला फेरा, 1973 के प्रावधानों से संबंधित है, जिसे फेमा, 1999 की धारा 49 के तहत निरस्त कर दिया गया है।’’
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एनआरआई/ओसीआई फेमा 1999 के प्रावधानों के अधीन होते हैं और कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति को छोड़कर भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए उन्हें रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती।
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