New Wastage Norms: सरकार ने आभूषणों के निर्यात में सोना, चांदी और प्लैटिनम सामग्री के लिए अनुमति प्राप्त नुकसान यानी वेस्टेज की मात्रा के नए मानदंडों पर 31 जुलाई, 2024 तक रोक लगा दी है। इन मानदंडों के लिए अधिसूचना एक दिन पहले जारी की गई थी। नए मानकों पर रत्न और आभूषण उद्योग ने गंभीर चिंता जताई थी। सरकार ने सोमवार को सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात के संबंध में ‘वेस्टेज’ की स्वीकार्य मात्रा और मानक कच्चा माल तथा तैयार माल से संबंधित संशोधित मानदंडों को अधिसूचित किया था।
उद्योग ने दावा किया कि मानदंडों को बिना किसी परामर्श के अधिसूचित किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मंगलवार को कहा कि अब संशोधित मानदंडों के संबंध में उद्योग की एक बार फिर राय ली जाएगी। निदेशालय ने कहा कि इस विषय पर उद्योग से पांच मार्च और 21 मार्च को राय ली गई थी।
डीजीएफटी ने कहा कि उद्योग और रत्न तथा आभूषण निर्यात परिषद एक महीने के भीतर संबंधित मानदंड समिति को अपने सुझाव दे सकते हैं। निदेशालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘ऐसे में डीजीएफटी 27 मई, 2024 की सार्वजनिक सूचना को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई, 2024 तक स्थगित करता है।’’ इस बीच, 27 मई की नोटिस से पहले मौजूद अपशिष्ट मानदंड लागू रहेंगे।