एनसीएलटी ने जेट एयरवेज समाधान योजना की प्रति उपलब्ध कराने के आग्रह वाले आवेदनों को खारिज किया
By भाषा | Published: February 23, 2021 09:23 PM2021-02-23T21:23:54+5:302021-02-23T21:23:54+5:30
मुंबई, 23 फरवरी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को जेट एयरवेज के लिये विजेता बोलीदाता की समाधान योजना की प्रति उपलब्ध कराने के अनुरोध वाले विभिन्न पक्षों के आवेदनों को खारिज कर दिया। जेट एयरवेज के लिये कालरॉक-जालान कंसोर्टियम ने सफल बोली लगायी है।
जेट एयरवेज का परिचालन ठप है।
मोहम्मद अजमल और वी नल्लासेनापती की एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने विभिन्न पक्षों की याचिका खारिज कर दिया। आवेदन में जेट एयरवेज के लिये कालरॉक-जालान समूह की समाधान योजना की प्रति मांगी गयी थी।
इससे पहले न्यायाधिकरण ने पांच कर्मचारी संगठनों के आवेदनों को भी खारिज कर दिया था। कर्मचारी संगठनों ने भी समाधान योजना देखने के लिये प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
जेट एयरवेजएयरक्राफ्ट मेनटेनेंस एंड इंजीनियर्स वर्कर्स एसोसिएशन (जेएएमईडब्ल्यूए) ने जनवरी में एनसीएलटी में आवेदन देकर एयरलाइन के मामले में ऋण शोधन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था।
आवेदन में कहा गया था कि कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करना जरूरी है। इसमें और देरी से कंपनी तथा एयरलाइन के हजारों कर्मचारियों को नुकसान होगा।
ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने कंपनी के लिये ब्रिटेन की कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात के उद्यमी मुरारी लाल जालान के समूह की समाधान योजना को अक्टूबर 2020 में मंजूरी दे दी थी।
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