नयी दिल्ली, 22 नवंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने देश की अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी पर प्रतिस्पर्धा आयोग के लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से गत 27 अक्टूबर को लगाए गए जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही कंपनी को इस राशि का दस प्रतिशत जमा करने को कहा है। यह रकम एनसीएलएटी के पंजीयक के पास जमा करानी होगी।
अपीलीय पंचाट ने मारुति सुजूकी की तरफ से दायर अर्जी पर आदेश जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले पर 15 दिसंबर को सुनवाई कर कोई फैसला करेगा।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी को अपने डीलरों की तरफ से कारों पर दी जाने वाली छूट की पेशकश करने से रोकने पर यह जुर्माना लगाया था।
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