UPI Payment: 2 हजार से ऊपर वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल से लगेगी 1.1 प्रतिशत पीपीआई फीस, जानें नया नियम
By आजाद खान | Published: March 29, 2023 12:21 PM2023-03-29T12:21:50+5:302023-03-29T16:25:08+5:30
24 मार्च को एनपीसीआई की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाने की बात कही गई है। ऐसे में इसे 1 अप्रैल से लागू किए जाने की बात सामने आ रही है।
नई दिल्ली: यूपीआई पेमेंट को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुरल के अनुसार, यूपीआई पर किसी भी वॉलेट या कोई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर कोई दो हजार से ज्यादा मर्चेंट ट्रांजेक्शन होता है तो इस हालत में
यह प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) की फीस लागू होगा।
इस सर्कुरल में यह साफ कहा गया है कि यह फीस आम ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा जो नार्मल यूपीआई पेमेंट करते है। आमतौर पर ग्राहकों के बैंक जुड़े यूपीआई पेमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इन पर कोई भी फीस लागू नहीं होगी।
क्या कहा गया है सर्कुरल में
एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुरल में यह कहा गया है कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अगर किसी मर्चेंट को दो हजार से अधिक रुपए का पेमेंट पीपीआई जैसे की यूपीआई वॉलेट या किसी क्रेडिट कार्ड के जरिए करते है तो इस हालत में इस ग्राहक को पीपीआई फीस देनी होगी। ऐसे में इस तरीके के दो हजार से अधिक लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत का चार्ज लगेगा। यह फीस अगले महीने 1 अप्रैल से लागू करने की बात सामने आ रही है।
ऐसे में एनपीसीआई ने एक ही इंटरचेंज फीस लागू नहीं किया है बल्कि हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस लागू किया है। एनपीसीआई ने कहा है कि वह कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम फीस वसूलेगा।
आम यूपीआई पेमेंट पर नहीं पड़ेगा असर
सर्कुलर में यह कहा गया है कि यह फीस केवल उन उपभोक्ताओं से ही लिया जाएगा जो यूपीआई वॉलेट या किसी क्रेडिट कार्ड से कोई मर्चेंट पेंमेंट करते है। यह फीस आम तौर पर होने वाले यूपीआई पेमेंट पर लागू नहीं होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इस सर्कुरल से यह साफ किया है कि इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेनदेन के लिए लागू हैं और इससे आम ग्राहक जो यूपीआई पेमेंट करते है उनके लिए कोई शुल्क लागू नहीं किया गया है।