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मैट्रिक्स यदि अपराध नहीं किया है, तो उसका आयातित सामान जब्त नहीं करेंगे: अदालत में पुलिस

By भाषा | Updated: May 24, 2021 22:05 IST

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नयी दिल्ली, 24 मई पुलिस ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मैट्रिक्स सेलुलर ऑक्सीजन ने यदि कंसन्ट्रेटर या कोविड-19 से जुड़ी चीजें गैरकानूनी रूप से उंचे दाम पर या खराब सामान बेचने जैसा अपराध नहीं किया है तो वह उसके द्वारा आयातित सामान जब्त नहीं करेगी।

पुलिस ने अदालत से कहा कि मैट्रिक्स दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी के इंतजार में अटके अपने माल को छुड़ा सकती है, और जांच के लिए उनके कुछ नमूने भेज सकती है और उन्हें बाजार में बेच सकती है। पर उसके आयातित सामान यदि खराब पाए गए या यह पाया गया कि कंपनी इन सामानों को गलत नाम से या कानूनी रूप से अस्वीकार्य ऊंचे दाम पर बेच रही है तो वह उसके सामान जब्त कर लेगी।

कंपनी ने उच्च न्यायालय से कहा कि उसे दिल्ली पुलिस की शर्तें मंजूर हैं क्योंकि वह चाहती है कि उसके सामानों को सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी मिले ताकि उसे और विलम्ब शुल्क न देना पड़े।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंपनी की याचिका का निपटान कर दिया।

कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से दिल्ली पुलिस को उसके ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर या कोविड-19 के इलाज के लिए आयात किए जाने वाले या आयात किए जा चुके दूसरे संबंधित उत्पादों की जब्ती जैसी कोई अन्य दबाव की करने से रोकने की मांग की थी।

मैट्रिक्स ने अपनी याचिका में दावा किया उसका आयात वैध है और उसकी खेप का एक हिस्सा दिल्ली में व्यवसायी नवनीत कालरा के एक रेस्त्रां में रखा हुआ था क्योंकि वह एक "संग्रह केंद्र" था जहां से लोग कंपनी के कार्यालय के बाहर भीड़ लगाए बिना कंसन्ट्रेटर खरीद सकते थे।

उसने कहा था कि पुलिस ने काला बाजारी के बेबुनियाद आरोप के आधार पर वहां संग्रह केंद्र में रखे सभी कंसन्ट्रेटर जब्त कर लिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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