मद्रास उच्च न्यायालय ने बकाया के मामले में स्पाइसजेट के परिसमापन का आदेश दिया

By भाषा | Updated: December 7, 2021 16:38 IST2021-12-07T16:38:06+5:302021-12-07T16:38:06+5:30

Madras High Court orders liquidation of SpiceJet in arrears case | मद्रास उच्च न्यायालय ने बकाया के मामले में स्पाइसजेट के परिसमापन का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने बकाया के मामले में स्पाइसजेट के परिसमापन का आदेश दिया

चेन्नई, सात दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने बकाया राशि नहीं चुकाने के मामले में निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी स्पाइसजेट लिमिटेड के परिसमापन का आदेश दिया है।

अदालत ने स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी क्रेडिट सुइस एजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक (लिक्विडेटर) को स्पाइसजेट की संपत्ति पर कब्जा लेने का भी आदेश दिया है।

क्रेडिट सुइस ने कंपनी कानून, 1956 के प्रावधानों के तहत भारतीय कंपनी के परिसमापन और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त करने की अपील की थी।

न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि स्पाइसजेट मतुसूदन गोवर्धनदास एंड कंपनी बनाम मधु वूलन इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए तीन परीक्षणों के मोर्चे पर संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रही है।

वही याचिकाकर्ता के अनुसार स्पाइसजेट ने विमान के इंजनों के रखरखाव, मरम्मत तथा संचालन के लिए अनिवार्य चीजों के लिए स्विट्जरलैंड की एसआर टेक्निक्स कंपनी से सेवाएं ली थीं।

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Web Title: Madras High Court orders liquidation of SpiceJet in arrears case

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