श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव

By भाषा | Published: November 20, 2020 06:00 PM2020-11-20T18:00:21+5:302020-11-20T18:00:21+5:30

Labor Ministry invited suggestions on the draft rules under the Code of Work Conditions | श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव

श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव

नयी दिल्ली, 20 नवंबर श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशा (ओएसएच) संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

मसौदा नियमों पर सुझाव गुरुवार (19 नवंबर) से अगले 45 दिनों तक दिए जा सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय ओएसएच संहिता को लागू करने के नियमों को अंतिम रूप देगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 19 नवंबर 2020 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। इस पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते हैं।’’

मसौदा नियम के तहत बंदरगाह श्रमिकों, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों, और खनन श्रमिकों, के साथ ही अन्य श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशाओं संबंधी प्रावधानों को तय किया गया है।

मसौदा नियमों में प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों को तय प्रारूप में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनके पदनाम, श्रेणी, मजदूरी आदि का उल्लेख होगा।

इसके तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा साल में एक बार यात्रा भत्ता के नियमों का भी प्रावधान है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Labor Ministry invited suggestions on the draft rules under the Code of Work Conditions

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे