आयकर विभाग ने विदेश से प्राप्त धन से संबंधित फार्म भरने की समयसीमा 15 जुलाई तक बढ़ाई
By भाषा | Updated: July 5, 2021 21:38 IST2021-07-05T21:38:02+5:302021-07-05T21:38:02+5:30

आयकर विभाग ने विदेश से प्राप्त धन से संबंधित फार्म भरने की समयसीमा 15 जुलाई तक बढ़ाई
नयी दिल्ली, पांच जुलाई आयकर विभाग ने सोमवार को विदेशों से प्रेषित धन के मामले में हाथ से भरी जाने विवरण को प्रस्तुत करने की समयसीमा को 15 जुलाई तक के लिये बढ़ा दिया है।
आयकर विभाग के नये पोर्टल की सात जून को शुरुआत होने के बाद इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने इसमें आने वाली तकनीकी समस्या को लेकर शिकायत की। इसके बाद विभाग ने विदेशी प्राप्तियों के संबंध में भरे जाने वाले फार्म 15सीए..15सीबी को बैंकों में 30 जून तक भरने की अनुमति दे दी थी।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त तिथि को आगे बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। इसे देखते हुये करदाता अब उपरोक्त फार्म को हाथ से भरकर 15 जुलाई 2021 तक प्राधिकृत डीलर के पास जमा करा सकते हैं।’’
आयकर अधिनियम 1961 के तहत 15सीए..15सीबी को इलेक्ट्रानिक तरीके से भरना होता है। वर्तमान में करदाता 15सीए फार्म को जहां जरूरी होता है, फार्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकृत डीलर को काफपी सौंपने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
सीबीडीटी ने प्राधकृत डीलरों को भी सलाह है कि वह विदेशी धन प्राप्ति के मामलने में 15 जुलाई तक मैनयुअल फार्म स्वीकार कर लें।
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