Haryana Government: 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने पर 10 10 प्रतिशत की छूट, हरियाणा सरकार ने की घोषणा, जानें फायदा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 26, 2023 18:41 IST2023-04-26T18:40:08+5:302023-04-26T18:41:02+5:30
Haryana Government: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने यह बात कही।

संपत्ति कर भुगतान पर लोगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
Highlightsसंपत्ति कर भुगतान पर लोगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सोनीपत में यूएलबी के अधिकारियों के साथ बैठक की।
Haryana Government: हरियाणा में चालू वित्त वर्ष (2023-24) में 31 जुलाई तक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) इकाइयों में किए गए संपत्ति कर भुगतान पर लोगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने यह बात कही।
गुप्ता ने कहा, ‘‘नागरिकों को संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।’’ उन्होंने अधिकारियों को इस पहल के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक लोग छूट का लाभ उठा सकें। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गुप्ता ने सोनीपत में यूएलबी के अधिकारियों के साथ बैठक की।