निजी बैंकों द्वारा सरकारों का कारोबार शुरू करने के दिशानिर्देश जारी

By भाषा | Updated: May 11, 2021 00:13 IST2021-05-11T00:13:38+5:302021-05-11T00:13:38+5:30

Guidelines issued by private banks to start business of governments | निजी बैंकों द्वारा सरकारों का कारोबार शुरू करने के दिशानिर्देश जारी

निजी बैंकों द्वारा सरकारों का कारोबार शुरू करने के दिशानिर्देश जारी

मुंबई दस मई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निजी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय को शुरू करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश सोमवार को जारी किए। इसमें राज्य और केंद्रीय दोनों के काम शामिल है।

संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार अनुसूचित निजी बैंक आरबीआई के साथ समझौते के बाद सरकारी कारोबार कर सकते हैं। आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के तहत चल रहे बैंकों को यह छूट नहीं होगी।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘आरबीआई के साथ एजेंसी बैंकिंग समझौता में नहीं शामिल और सरकारी एजेंसी के कारोबार को संभालने का इरादा रखने वाले बैंक उसके साथ यह समझौता कर सकते है।’’

उसने कहा, ‘‘समझौते के समय आवेदन करने वाला कोई भी निजी बैंक पीसीए में शामिल नहीं होना चाहिए। तभी यह समझता हो सकेगा।’’

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय के आवंटन पर सितंबर 2012 में लगाए गए प्रतिबंध को फरवरी 2021 में हटा दिया था। इसके बाद आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई के एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करने के लिए रूपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

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Web Title: Guidelines issued by private banks to start business of governments

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