GST: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू खाने वालों को लगेगा झटका!, जीएसटी मुआवजा का अधिकतम उपकर प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 प्रतिशत होगा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 27, 2023 19:18 IST2023-03-27T19:17:15+5:302023-03-27T19:18:01+5:30
GST: कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले मुआवजा उपकर के लिए आकलन के लिए जीएसटी परिषद को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत उपकर उत्पाद के मूल्यानुसार 135 प्रतिशत पर लगाया जाता है।
GST: सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है। उपकर की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है।
ये संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगे। संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी मुआवजा का अधिकतम उपकर प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 प्रतिशत होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत उपकर उत्पाद के मूल्यानुसार 135 प्रतिशत पर लगाया जाता है। तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100 प्रतिशत तय की गई है।
अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत है। यह उपकर जीएसटी की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले मुआवजा उपकर के लिए आकलन के लिए जीएसटी परिषद को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी।