सरकार ने विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया
By भाषा | Updated: October 22, 2021 23:03 IST2021-10-22T23:03:20+5:302021-10-22T23:03:20+5:30

सरकार ने विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने विशिष्ट इस्पात के लिए हाल ही में घोषित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई को भारत में विशिष्ट इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने, लगभग 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने और नए 5.25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी।
इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘पीएलआई योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 20 अक्टूबर, 2021 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किए गए हैं। दिशानिर्देश योजना के परिचालन पहलुओं जैसे कि आवेदन, पात्रता, प्रोत्साहन के संवितरण और अन्य चीजों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं।’’
इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ लेने वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत भारत में पंजीकृत होना चाहिए। संयुक्त उद्यम कंपनियां भी योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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