सरकार ने कोविड-19 टीके पर 31 दिसंबर तक सीमा शुल्क संबंधी छूट दी

By भाषा | Updated: September 30, 2021 18:16 IST2021-09-30T18:16:45+5:302021-09-30T18:16:45+5:30

Government gives customs duty exemption on Kovid-19 vaccine till December 31 | सरकार ने कोविड-19 टीके पर 31 दिसंबर तक सीमा शुल्क संबंधी छूट दी

सरकार ने कोविड-19 टीके पर 31 दिसंबर तक सीमा शुल्क संबंधी छूट दी

नयी दिल्ली, 30 सितंबर सरकार ने कोविड-19 के टीकों पर अगले तीन महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2021 तक सीमा शुल्क में छूट दी है, जिससे इनकी घरेलू उपलब्धता बढ़ने के साथ दाम भी सस्ता होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 29 सितंबर की एक अधिसूचना में कहा कि छूट एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

इससे पहले सरकार ने इस साल अप्रैल में तीन महीने के लिए कोविड टीकों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी थी। तीन महीने की अवधि के खत्म होने के बाद कोविड-19 टीकों के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगने लगा था।

आयात शुल्क से छूट से विदेशी टीकों की लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के घरेलू स्तर पर बनाए गए टीकों के पूरक के रूप में देखा जा रहा है।

देश में इस समय भारत रूस में निर्मित स्पुतनिक वी टीके का आयात हो रहा है।

भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस के स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के पांच टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है।

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Web Title: Government gives customs duty exemption on Kovid-19 vaccine till December 31

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