वित्त मंत्रालय ने आरओडीटीईपी के तहत शुल्क क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया
By भाषा | Updated: September 24, 2021 19:23 IST2021-09-24T19:23:38+5:302021-09-24T19:23:38+5:30

वित्त मंत्रालय ने आरओडीटीईपी के तहत शुल्क क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया
नयी दिल्ली, 24 सितंबर वित्त मंत्रालय ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत निर्यात किए गए सामानों के लिए शुल्क क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है।
इस साल अगस्त में आरओडीटीईपी योजना के तहत सामुद्रिक, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे 8,555 उत्पादों के लिए दरों की घोषणा की गई थी।
राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की गणना के लिए वस्तु का निर्यात के लिये लदान हो जाने (एफओबी) के बाद का मूल्य या उस वस्तु के बाजार मूल्य का 1.5 गुना तक (जो भी कम हो) होगा।
शुल्क क्रेडिट किसी भी शुल्क या कर या लेवी की छूट के बदले जारी किया जाएगा, जो निर्यात के लिए किसी भी वस्तु के विनिर्माण या प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर देय हो।
सरकार ने इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान रिफंड के लिए 12,454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत निर्यातकों को कच्चे माल पर लगने वाले विभिन्न केंद्र और राज्य के शुल्कों, करों और उपकरों की वापसी की जाएगी।
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