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पीएमजीकेएवाई के तहत एफसीआई ने अब तक राज्यों को 69 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति की है: सरकार

By भाषा | Updated: June 8, 2021 22:45 IST

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नयी दिल्ली, आठ जून सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त वितरण के लिए अब तक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति की है। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई है।

सोमवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली तक इस योजना (पीएमजीकेएवाई-III) के विस्तार की घोषणा की। अब इसमें नवंबर 2021 तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।

अप्रैल में, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए मई और जून के लिए पीएमजीकेएवाई की घोषणा की गई थी।

खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सात जून तक एफसीआई ने सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है।

कम से कम 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई-जून 2021 के लिए अनाज के पूर्ण आवंटित मात्रा को उठा लिया है।

मंत्रालय ने कहा कि 23 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश --- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दीव दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने मई 2021 के लिए किये गये पूरे के पूरे आवंटन का उठाव कर लिया है।

सात पूर्वोत्तर के राज्यों में से - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे पांच राज्यों ने मई-जून 2021 का पूरा आवंटन उठा लिया है।

मणिपुर और असम में, मुफ्त खाद्यान्न उठाने का काम जोरों पर है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार खाद्य सब्सिडी, राज्य के भीतर परिवहन और डीलर के मार्जिन एवं अतिरिक्त डीलर मार्जिन सहित इस तरह के वितरण के लिए पूरी लागत वहन करेगी और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को कोई धन नहीं लगाना होगा।’’

केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है।

पीएमजीकेएवाई योजना के तहत, केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करता है।

यह एनएफएसए के तहत दिये जाने वाले नियमित कोटा के अतिरिक्त है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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