निर्यातकों को निर्यात उत्पादों पर करों में छूट योजना का लाभ इस साल एक जनवरी से: वाणिज्य सचिव

By भाषा | Updated: March 22, 2021 21:23 IST2021-03-22T21:23:10+5:302021-03-22T21:23:10+5:30

Exporters get benefit of tax exemption scheme on export products from January 1 this year: Commerce Secretary | निर्यातकों को निर्यात उत्पादों पर करों में छूट योजना का लाभ इस साल एक जनवरी से: वाणिज्य सचिव

निर्यातकों को निर्यात उत्पादों पर करों में छूट योजना का लाभ इस साल एक जनवरी से: वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली, 22 मार्च वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने सोमवार को कहा कि कर वापसी योजना आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट) को लेकर जो मसले थे, उसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा और यह निर्यातकों के लिये इस साल एक जनवरी से उपलब्ध होगी।

सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना का लाभ एक जनवरी 2021 से सभी वस्तुओं पर देगी।

आरओडीटीईपी के क्रियान्वयन में देरी से जुड़े एक सवाल के जवाब में वधावन ने कहा कि यह नई योजना है और जब भी कोई नई पहल होती है, उसमें कुछ समस्याएं तथा अड़चनें होती हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘पूरी रूपरेखा साफ है और योजना का लाभ एक जनवरी, 2021 से उपलब्ध होगा...यह केवल कुछ सप्ताह की बात है...।’’

सचिव ने कहा कि सरकार के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से कामकाज प्राथमिकता है और सभी मंजूरी को ऑनलाइन, कागजरहित और डिजिटल रूप देने तथा सरकार एवं संबंधित पक्षों के बीच आमना-सामना कम करने के लिये के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) इस दिशा में काम कर रहा है और लगभग सभी योजनाओं को डिजिटल रूप दिया जा चुका है तथा मंजूरी प्रक्रिया को कागजरहित किया गया है।

सरकार की हर जिले को निर्यात केंद्र बनाने की योजना के बारे में वधावन ने कहा कि इस बारे में जागरूकता के साथ संबंधित पक्षों को इससे जोड़ा जा रहा है। ताकि हर जिला निर्यात केंद्र के रूप में अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचाने तथा उसे हकीकत रूप दे।

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Web Title: Exporters get benefit of tax exemption scheme on export products from January 1 this year: Commerce Secretary

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