पचास करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य

By भाषा | Updated: March 9, 2021 20:07 IST2021-03-09T20:07:21+5:302021-03-09T20:07:21+5:30

E-invoice mandatory from April 1 for companies with a turnover of more than fifty crore rupees | पचास करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य

पचास करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य

नयी दिल्ली, नौ मार्च सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस निकालना अनिवार्य कर दिया है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-इन्वॉयस एक अक्टूबर, 2020 से अनिवार्य किया गया था। वहीं 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए इसे एक जनवरी, 2021 से लागू किया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इन्वॉयस एक अप्रैल से अनिवार्य होगा।

ई-इन्वॉयस के तहत करदाताओं को अपनी आंतरिक प्रणाली के जरिये बिल निकालना होता है और इसकी जानकारी ऑनलाइन इन्वॉयस पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) को देनी होती है।

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Web Title: E-invoice mandatory from April 1 for companies with a turnover of more than fifty crore rupees

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