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ई-कॉमर्स नियम: नैसकॉम ने कहा, गतिविधियों के आधार पर दायित्वों को तर्कसंगत बनाएं

By भाषा | Updated: July 23, 2021 18:00 IST

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नयी दिल्ली, 23 जुलाई आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों के बारे में सुझाव दिया कि प्रासंगिक संस्थाओं की गतिविधियों के अनुसार दायित्वों को तर्कसंगत बनाने और उपभोक्ताओं को समय पर रिफंड सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर वापसी से जुड़ी देनदारी को सीमित करने की जरूरत है।

नैसकॉम ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों पर उसकी सिफारिशें उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने पर केंद्रित हैं, और यह सुनिश्चित करती हैं कि दायित्व और अंतर्निहित जोखिमों स्पष्ट हों।

सरकार द्वारा 21 जून को जारी ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में ई-कॉमर्स मंचों पर धोखाधड़ी वाली तेज बिक्री (फ्लैश सेल) और माल एवं सेवाओं की गलत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। मुख्य अनुपालन अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में से एक है।

नैसकॉम ने कहा, ‘‘कुछ प्रस्तावित संशोधन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से परे लगते हैं और इसके बजाय या तो प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 या सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के तहत आते हैं... अपने प्रस्तुतीकरण में हमने प्रस्तावित संशोधनों की खंड-दर-खंड समीक्षा की और आगे का रास्ता सुझाया है।’’

सरकार ने सोमवार को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों द्वारा सुझाव देने की समयसीमा पांच अगस्त तक बढ़ा दी थी। इससे पहले ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव देने की अंतिम तिथि छह जुलाई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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