डीपीआईआईटी ने बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत एफडीआई सीमा को अधिसूचित किया

By भाषा | Updated: June 15, 2021 22:45 IST2021-06-15T22:45:08+5:302021-06-15T22:45:08+5:30

DPIIT notifies 74% FDI limit under automatic route in insurance sector | डीपीआईआईटी ने बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत एफडीआई सीमा को अधिसूचित किया

डीपीआईआईटी ने बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत एफडीआई सीमा को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, 15 जून उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने सरकार के बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है।

विभाग के प्रेस नोट के अनुसार निर्णय विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) की अधिसूचना की तारीख से प्रभाव में आएगा।

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद ने मार्च में पारित किया। विधेयक के जरिये बीमा कानून, 1938 को संशोधित किया गया है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत 2015 में किया गया था। एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव एक फरवरी को पेश 2021-22 के बजट में किया गया था।

इस कदम से निजी क्षेत्र की 23 जीवन बीमा कंपनियों, 21 साधरण बीमा कंपनियों तथा सात विशेष निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लाभ होने की उम्मीद है।

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Web Title: DPIIT notifies 74% FDI limit under automatic route in insurance sector

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