डिश टीवी प्रवर्तक भेदिया कारोबार मामले में आरोपमुक्त

By भाषा | Updated: December 21, 2021 18:51 IST2021-12-21T18:51:24+5:302021-12-21T18:51:24+5:30

Dish TV promoters acquitted in insider trading case | डिश टीवी प्रवर्तक भेदिया कारोबार मामले में आरोपमुक्त

डिश टीवी प्रवर्तक भेदिया कारोबार मामले में आरोपमुक्त

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने डिश टीवी इंडिया की प्रवर्तक कंपनी डाइरेक्ट मीडिया डिस्ट्रिब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित भेदिया कारोबार के आरोप को खारिज कर दिया है।

सेबी ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि इस मामले की पड़ताल के बाद आरोप खारिज किए जा रहे हैं। प्रवर्तक कंपनी पर भेदिया कारोबार संबंधी मानकों के उल्लंघन का आरोप था।

जनवरी-फरवरी 2019 के बीच के डिश टीवी के शेयरों की बिक्री मामले की पड़ताल के बाद ये आरोप गलत पाए गए हैं।

प्रवर्तक कंपनी पर आरोप था कि उसने अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) होने के बावजूद डिश टीवी के शेयरों का कारोबार किया। प्रवर्तक कंपनी पर डिश टीवी के 21.4 लाख शेयरों को बेचने का आरोप लगा था।

इसके अलावा डिश टीवी के पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी में 3,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी को भी परखा गया।

सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि शेयरों के बिक्री रुझान को देखते हुए यह नतीजा नहीं निकलता है कि डिश टीवी के शेयर बिक्री में संवेदनशील सूचना होते हुए भी इस सौदे को अंजाम दिया गया था।

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Web Title: Dish TV promoters acquitted in insider trading case

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