Delhi government: होटल, क्लब, रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म को 15 सितंबर तक सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य, जानें क्या है और जानिए असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 16, 2023 05:00 PM2023-08-16T17:00:13+5:302023-08-16T17:01:11+5:30

Delhi government: आबकारी विभाग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक या मालिकों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाली फर्मों के भागीदारों और निदेशकों को अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा।

Delhi government It is mandatory owners firms running hotels clubs, restaurants submit verification certificate September 15 know what is it know its effect | Delhi government: होटल, क्लब, रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म को 15 सितंबर तक सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य, जानें क्या है और जानिए असर

file photo

Highlightsशराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था।सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 22.5 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। 15 सितंबर तक अपना पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने शहर में होटल, क्लब और रेस्तरां चलाने वाले मालिकों और फर्म भागीदारों के लिए 15 सितंबर तक अपना पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। आबकारी विभाग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक या मालिकों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाली फर्मों के भागीदारों और निदेशकों को अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं के मद्देनजर दिल्ली में खुदरा शराब व्यापार किसी अवांछित व्यक्ति से प्रभावित तो नहीं इसको देखते हुए एक एहतियाती कदम गया है। उपरोक्त शराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था।’’ 

दिल्ली-एनसीआर में पहली छमाही में गोदाम, लॉजिस्टिक स्थल के किराये में चार प्रतिशत की वृद्धि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास गोदाम एवं लॉजिस्टिक केंद्रों का औसत मासिक किराया चालू कैलेंडर साल के पहले छह महीनों में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 22.5 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी वेस्टियन की बुधवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में पट्टे पर दिए गए गोदामों और लॉजिस्टिक केंद्रों का क्षेत्रफल जनवरी-जून, 2023 की अवधि में 68 प्रतिशत उछलकर 47 लाख वर्ग फुट हो गया। साल भर पहले की समान अवधि में यह 28 लाख वर्ग फुट था।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सात प्रमुख बाजारों में से दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा औसत मासिक किराया रहा है। यह एक साल पहले की पहली छमाही में 21.6 रुपये प्रति वर्ग फुट था जो इस साल 22.5 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। बेंगलुरु 22 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि पुणे 21.9 रुपये प्रति वर्ग फुट के भाव के साथ उससे थोड़ा ही पीछे है।

इसके बाद हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई के बाजार हैं। कोलकाता 18.2 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर के साथ सबसे पीछे है। वेस्टियन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीनिवास राव ने कहा, ‘‘भारत का गोदाम एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मजबूत एवं टिकाऊ बुनियाद के दम पर आगे बढ़ रहा है।

संपर्क सुविधाओं के विस्तार और परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के लिए देशभर में कई विशाल ढांचागत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।’’ रिपोर्ट कहती है कि गोदाम एवं लॉजिस्टिक केंद्रों के इन प्रमुख बाजारों में दिल्ली-एनसीआर की हिस्सेदारी बढ़कर पहले छह महीनों में 31 प्रतिशत हो गई जबकि साल भर पहले यह 21 प्रतिशत पर थी। यह दर्शाता है कि दिल्ली, नोएडा एवं गुरुग्राम में गोदामों एवं लॉजिस्टिक केंद्रों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

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