दिल्ली सरकार ने अप्रैल-जून अवधि के लिए 5 ड्राई डे घोषित किए, इन दिनों वाइन शॉप रहेंगी बंद

By रुस्तम राणा | Updated: March 31, 2025 17:48 IST2025-03-31T17:47:00+5:302025-03-31T17:48:08+5:30

दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत जारी यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी शराब लाइसेंसधारियों पर लागू होता है। 

Delhi government declared 5 dry days for April-June period, wine shops will remain closed | दिल्ली सरकार ने अप्रैल-जून अवधि के लिए 5 ड्राई डे घोषित किए, इन दिनों वाइन शॉप रहेंगी बंद

दिल्ली सरकार ने अप्रैल-जून अवधि के लिए 5 ड्राई डे घोषित किए, इन दिनों वाइन शॉप रहेंगी बंद

Highlightsदिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में पांच ड्राई डे घोषित किएजिसके तहत प्रमुख धार्मिक अवसरों पर शराब की दुकानें बंद रखना अनिवार्य यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी शराब लाइसेंसधारियों पर लागू

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में पांच ड्राई डे घोषित किए हैं, जिसके तहत प्रमुख धार्मिक अवसरों पर शराब की दुकानें बंद रखना अनिवार्य है। दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत जारी यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी शराब लाइसेंसधारियों पर लागू होता है। अधिसूचना के अनुसार, शराब की दुकानें निम्नलिखित दिनों पर बंद रहेंगी: राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल), गुड फ्राइडे (18 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) और ईद-उल-जुहा (बकरीद) (7 जून)। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर आदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।  इसके अतिरिक्त, इसने स्पष्ट किया कि लाइसेंसधारियों को बंद होने के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। 

यूपी में धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानों पर लगाया गया प्रतिबंध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को अनधिकृत बूचड़खानों को बंद करने और प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

2014 और 2017 के पिछले आदेशों का हवाला देते हुए, राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पर रोक लगाने के अपने रुख को दोहराया। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में और पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों वाली जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। 

प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 एवं 2011 के तहत अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Web Title: Delhi government declared 5 dry days for April-June period, wine shops will remain closed

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