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कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तीन महीने के भीतर करें फैसला: सीवीसी

By भाषा | Updated: April 20, 2021 18:46 IST

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नयी दिल्ली, 20 अप्रैल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने केंद्र सरकार के सभी संगठनों से कहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तीन महीने के भीतर फैसला लिया जाए।

आयोग ने चिंता जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है या उन पर की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया जा रहा है।

सीवीसी ने एक आदेश में कहा कि सतर्कता निपटान के लिए आयोग को मिले प्रस्तावों में यह पाया गया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और कर्मचारी के सतर्कता प्रोफाइल में लंबे समय तक बनी रहती है।

सीवीसी ने कहा, ‘‘यह एक ऐसी स्थिति बन गई है, जहां कर्मचारी की कोई गलती नहीं होने पर भी सतर्कता निपटान में देरी हो रही है।’’

आयोग ने यह भी कहा कि सभी अनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें अवश्य दर्ज की जानी चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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