अदालत ने सीसीआई से एफसीपीएल मामले में अमेजन को जारी नोटिस पर जल्द निर्णय को कहा

By भाषा | Updated: November 16, 2021 17:30 IST2021-11-16T17:30:01+5:302021-11-16T17:30:01+5:30

Court asks CCI to decide soon on notice issued to Amazon in FCPL case | अदालत ने सीसीआई से एफसीपीएल मामले में अमेजन को जारी नोटिस पर जल्द निर्णय को कहा

अदालत ने सीसीआई से एफसीपीएल मामले में अमेजन को जारी नोटिस पर जल्द निर्णय को कहा

नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को निर्देश दिया कि अमेजन को फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लि. (एफसीपीएल) में निवेश के लिए दी गई मंजूरी रद्द करने के मुद्दे पर अमेरिकी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला किया जाए।

अमेजन को एफसीपीएल में निवेश के लिए दी गई मंजूरी को फ्यूचर समूह ने चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि फैसला मामले के तथ्यों पर लागू नियमों, कानून और सरकार की नीति के अनुसार लिया जाए और पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

अदालत कनडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लगभग 6,000 व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई है। इन व्यापारियों ने फ्यूचर समूह को 10,000 करोड़ रुपये के सामान की आपूर्ति की थी और उन्हें समूह से भुगतान लेना है।

अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे को तय करने की इच्छुक नहीं है और कैट की याचिका का निपटारा कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि अमेजन ने 2019 में एफसीपीएल में निवेश के लिए सीसीआई की मंजूरी छल, धोखाधड़ी, गलत बयानी और झूठे प्रतिनिधित्व के जरिये हासिल की थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण और सीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनु चतुर्वेदी ने अदालत को बताया किया कि प्रतिस्पर्धा आयोग चार जनवरी को अमेजन को सुनवाई के लिए बुलाने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद मामले पर फैसला किया जाएगा।

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Web Title: Court asks CCI to decide soon on notice issued to Amazon in FCPL case

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