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Budget 2025: नई कर व्यवस्था में आयकर की मूल छूट सीमा में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी, देखें नई कर छूट सीमा

By रुस्तम राणा | Updated: February 1, 2025 13:00 IST

नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को आखिरी बार बजट 2023 में 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया था; और पुरानी कर व्यवस्था के तहत इसे आखिरी बार बजट 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था।

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नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को आखिरी बार बजट 2023 में 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया था; और पुरानी कर व्यवस्था के तहत इसे आखिरी बार बजट 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था।

आयकर की मूल छूट सीमा में वृद्धि का मतलब है कि सभी करदाता कम कर का भुगतान करेंगे। इसके अलावा, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना केवल तभी आवश्यक होगा जब सकल कर योग्य आय नई घोषित छूट सीमा से अधिक हो, सिवाय कुछ मामलों को छोड़कर।

बुनियादी छूट सीमा पर मौजूदा आयकर कानून

किसी व्यक्ति के लिए आयकर छूट सीमा किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए चुनी गई आयकर व्यवस्था द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि कोई करदाता किसी वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो करदाता की आयु चाहे जो भी हो, उसे 3 लाख रुपये की आयकर छूट सीमा लागू होती है।

अगर कोई करदाता किसी वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था को चुनता है, तो आयकर की मूल छूट सीमा व्यक्ति की आयु पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है, तो पुरानी व्यवस्था के तहत एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कर से छूट मिलेगी। 

दूसरी ओर, अगर करदाता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 80 वर्ष से कम है, तो उसे वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा और 3 लाख रुपये तक की आय पर कर से छूट मिलेगी। अगर करदाता की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे अति-वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा और एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर से छूट मिलेगी।

इन मामलों में मूल छूट सीमा कम होने पर आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य

नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। इसलिए, सभी करदाताओं के लिए 3 लाख रुपये की मूल छूट सीमा लागू होगी। आयकर कानूनों के अनुसार, कुछ मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही सकल कर योग्य आय मूल छूट सीमा से कम हो। जैसे - 

a) यदि किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया बिजली बिल एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक है b) स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति पर एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की विदेश यात्रा का व्यय c) यदि विदेशी संपत्ति से आय है d) यदि एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपये या उससे अधिक है; वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीमा 50,000 रुपये या उससे अधिक है e) 10 लाख रुपये या उससे अधिक की पेशेवर आय वाले करदाता f) बचत खातों में 50 लाख रुपये या उससे अधिक या चालू खातों में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा करना।

टॅग्स :बजट 2025आयकरनिर्मला सीतारमण
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