एयरसेल-मैक्सिस मामला: अदालत ने चिदंबरम, कार्ति के खिलाफ जांच में देरी पर नाराजगी जताई

By भाषा | Updated: December 2, 2020 13:14 IST2020-12-02T13:14:32+5:302020-12-02T13:14:32+5:30

Aircel-Maxis case: Court resents Chidambaram, Karti for delay in investigation | एयरसेल-मैक्सिस मामला: अदालत ने चिदंबरम, कार्ति के खिलाफ जांच में देरी पर नाराजगी जताई

एयरसेल-मैक्सिस मामला: अदालत ने चिदंबरम, कार्ति के खिलाफ जांच में देरी पर नाराजगी जताई

नयी दिल्ली, दो दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच पूरा करने के लिए दो माह का और समय दिया।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों एजेंसियों की इस मामले में जारी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (एलआर) पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के आग्रह को स्वीकार लिया। अदालत ने कहा, ‘‘इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी’ हो रही है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब एक फरवरी को होगी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

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Web Title: Aircel-Maxis case: Court resents Chidambaram, Karti for delay in investigation

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