तमिलनाडु के अधिकारियों को कार संयंत्रों में समान कोविड-दिशानिर्देश लागू कराने का अदाती निर्देश

By भाषा | Published: June 9, 2021 12:01 AM2021-06-09T00:01:09+5:302021-06-09T00:01:09+5:30

Aditi directs Tamil Nadu officials to implement similar COVID-guidelines in car plants | तमिलनाडु के अधिकारियों को कार संयंत्रों में समान कोविड-दिशानिर्देश लागू कराने का अदाती निर्देश

तमिलनाडु के अधिकारियों को कार संयंत्रों में समान कोविड-दिशानिर्देश लागू कराने का अदाती निर्देश

चेन्नई, आठ जून मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को कोविड- 19 के मामले में कर्मचारियों के बीच शारीरिक दूरी, मास्क आदि पहनने जैसे एक समान दिशानिर्देशों को लागू कराने के लिये रेनो- निशान सहित आसपास के कार कारखानों में जाने का निर्देश दिया है।

औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय (डीआईएस) को अदालत ने अपने अधिकारियों को रेनो- निशान और अन्य कार निर्माताओं के कारखानों में भेजने का निर्देंश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंतिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने कहा ऐसा करना कारखानों में एक समान दिशानिर्देशों को सथापित करने के लिये जरूरी है और इसमें यदि कोई बदलाव की आवश्यकता है तो इसकी वजह बताई जानी चाहिये।

पीठ ने कहा कि रेनो प्रबंधन जो मौजूदा नियमों में अपने ढंग से बदलाव नहीं कर सकता।

न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बालाजी कृष्णन द्वारा दायर जनहित रिट याचिका पर सुनवायी के दौरान ये नए अंतरिम आदेश जारी किए। याचिका में राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की 8 मई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें लॉकडाउन की स्थितियों से छूट दी गई थी और कारखानों में कोविड-19 के तहत जरूरी आचरण को अपनते हुये काम करने की अनुमति दी गई।

मंगलवार को रेनो के प्रबंधकों की ओर से कहा गया कि एक खास तहर की जो व्यवस्था की गयी है उससे उत्पादन में बाधा आ रही है। और यह व्यवस्था आवश्यक भी नहीं लगती है। रेनो की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले में केवल रेनो को लक्ष्य बनाना अनुचित है।

मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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Web Title: Aditi directs Tamil Nadu officials to implement similar COVID-guidelines in car plants

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