मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमा हाल के अंदर ये काम करते पड़के गए तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: February 7, 2019 04:28 PM2019-02-07T16:28:44+5:302019-02-07T16:34:33+5:30

फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ही सरकार ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 को मंजूरी दे दी है। बीते लंबे समय से गैरकानूनी तरीके से फिल्में इंटरनेट पर तेजी से लीक कर दी जा रही हैं।

union cabinet approved amendments to the cinematograph | मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमा हाल के अंदर ये काम करते पड़के गए तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना

मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमा हाल के अंदर ये काम करते पड़के गए तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना

फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए मोदी सरकार से बॉलीवुड सेलेब बीते कई दिनों से गुहार लगा रहे थे, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है। मोदी सरकार ने  सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। 

अगर कोई थिएटर के अंदर किसी भी फिल्म की रिकॉर्डिंग करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आरोपी को तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ही सरकार ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 को मंजूरी दे दी है। बीते लंबे समय से गैरकानूनी तरीके से फिल्में इंटरनेट पर तेजी से लीक कर दी जा रही हैं। जिससे नई और बड़े बजट की फिल्मों पर खासा प्रभाव पड़ता है।


अब सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952के 6 एए में एक नई धारा जोड़ी जाएगी। इसके बाद किसी भी फिल्म को बिना प्रोड्यूसर या कंपनी की अनुमति के रिकॉर्ड करना जुर्म होगा। ऐसा करने पर संबंधित आरोपी को 3 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 

सभी फिल्में रिलीज के दिन ही ऑनलाइन लीक कर दी गई थी। जिसके बाद मोदी सरकार ने बॉलीवुड को एक बड़ा तोहफा दिया है। हाल ही में पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में  किया था।
 

English summary :
Union Cabinet Approved amendments of 10 Lakh to Cinematograph: If anyone gets caught while recording of any film inside the theater, then a fine of Rs 10 lakh can be imposed on him. Apart from this, the accused can be jailed for up to three years.


Web Title: union cabinet approved amendments to the cinematograph

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