सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से भी कोई सर्टिफिेकेट नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि फिल्म चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इससे पहले सोमवार को भी कहा था कि वे फिल्म पर इस समय कोई आदेश नहीं दे सकते। साथ ही पीठ ने कांग्रेस कार्यकर्ता अमन पंवार का उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया था कि फिल्म की एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाये।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जब फिल्म की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, 'हम किसी व्यक्ति को फिल्म की प्रति देने का निर्देश क्यों दे?' हालांकि सिंघवी ने कहा कि इस फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति देना संविधान के ढांचे पर सीधा हमला होगा। पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा पेश समस्या का फैसला नहीं कर सकती क्योंकि उसे नहीं मालूम की फिल्म में क्या है।
इस फिल्म में नरेंद्र मोदी की भूमिका विवेक ओबेराय निभा रहे हैं। यह फिल्म पहले 5 अप्रैल को ही रिलीज होनी थी लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इससे पहले बंबई हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इन्दौर पीठ भी फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाने और इसका प्रदर्शन स्थगित करने के अनुरोध को ठुकरा चुकी है।