कंगना रनौतः ऑफिस तोड़ने का मामला, BMC अफसर और शिवसेना नेता संजय राउत को पक्षकार बनाने की अनुमति

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 22, 2020 06:12 PM2020-09-22T18:12:18+5:302020-09-22T18:12:18+5:30

न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वह अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें।

Kangana Ranaut case office BMC officer Shiv Sena leader Sanjay Raut allowed to make party | कंगना रनौतः ऑफिस तोड़ने का मामला, BMC अफसर और शिवसेना नेता संजय राउत को पक्षकार बनाने की अनुमति

याचिका में पक्षकार बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी सभी आदेश जारी किए थे।

Highlightsमुंबई में रनौत के बंगले का एक हिस्से को बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी।अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को धमकाने वाला एक बयान है।

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी याचिका में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का नाम एक पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी।

मुंबई में रनौत के बंगले का एक हिस्से को बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वह अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें।

रनौत ने नौ सितंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी।

संशोधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को धमकाने वाला एक बयान है।

न्यायमूर्ति काठवाला ने कहा कि अगर अभिनेत्री डीवीडी को सही मानती हैं तो राउत को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। पीठ ने कहा, “क्या पता यदि राउत कह दें कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया या इस डीवीडी से छेड़छाड़ की गई है? आपको उन्हें जवाब देने का अवसर देना चाहिए।” सराफ ने कहा कि वह भाग्यवंत लाते को भी याचिका में पक्षकार बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी सभी आदेश जारी किए थे।

अदालत ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत छह अक्टूबर तक बढ़ाई

मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थ कोण की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत मंगलवार को छह अक्टूबर तक बढ़ा दी।

विशेष सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि चक्रवर्ती को विशेष न्यायाधीश जी बी गुराव के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने अभिनेत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। उन्होंने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जायेगा।

विशेष अदालत ने 11 सितम्बर को चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। गौरतलब है कि राजपूत गत 14 जून को बांद्रा में स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 34 वर्षीय अभिनेता को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एक मामले की अलग से जांच कर रहा है।

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