'जातिवादी' टिप्पणी कर बुरे फंसे सलमान को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत
By रामदीप मिश्रा | Published: February 26, 2018 03:37 PM2018-02-26T15:37:20+5:302018-02-26T18:30:17+5:30
सलमान के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के चूरू जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जयपुर, 26 फरवरीः बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान के ऊपर जातिवादी टिप्पणी को लेकर दर्ज कराए गए मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से राहत दे दी है। जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट ने इस मामले में सलमान को राहत देते हुए आगे की जांच पर रोक लगा दी है और उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा और निशांत बोड़ा ने पैरवी की।
सलमान के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के चूरू जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा सलमान के एक इंटरव्यू के दौरान 'भंगी' शब्द के उपयोग को लेकर दर्ज हुआ था। साथ ही सलमान के अलावा अभिनेत्री शिल्पा राज कुन्द्रा के खिलाफ भी चूरू कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
उनके इस बयान से नाराज वाल्मिकी समाज के लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में वाल्मिकी समाज ने विरोध किया था।
वहीं, पिछले सप्ताह दिल्ली कोर्ट में सलमान और कटरीना समेत कई लोगों पर इस टिप्पणी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई दिल्ली कोर्ट आगामी 27 फरवरी को करेगी। याचिका में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। यह याचिका दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हरनाम सिंह ने दायर की है। उनका आरोप है कि सलमान ने टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी और कटरीना ने इसका विरोध करने के बजाय आरोपी नम्बर एक (खान) का साथ दिया।
आपको बता दें कि पिछले साल क्रिसमस के मौके पर सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी और रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे।