क्रूज ड्रग्स मामला: आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, जानिए कल आर्यन के वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं?

By अनिल शर्मा | Published: October 14, 2021 07:16 AM2021-10-14T07:16:40+5:302021-10-14T07:33:17+5:30

कल की सुनवाई में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पर मौजूद नहीं था और इसलिए उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप बेतुका है।

Cruise drugs case hearing on bail plea today know what arguments aryan khan lawyer gave yesterday | क्रूज ड्रग्स मामला: आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, जानिए कल आर्यन के वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं?

क्रूज ड्रग्स मामला: आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, जानिए कल आर्यन के वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं?

Highlights आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि आर्यन क्रूज पर मौजूद नहीं था इसलिए उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप बेतुका हैअमित देसाई ने दावा किया कि आर्यन के पास नकदी नहीं थी इसलिए वह क्रूज पर ड्रग्स नहीं खरीद सकता था

एनसीबी ने विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) अदालत से कहा था कि वह आर्यन खान और अन्य की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करेगी। मामले में आज फिर से सुनावई होगी।

कल की सुनवाई में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।  उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पर मौजूद नहीं था और इसलिए उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप बेतुका है। आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित देसाई ने दावा किया कि आर्यन के पास नकदी नहीं थी इसलिए वह क्रूज पर ड्रग्स नहीं खरीद सकता था।

देसाई ने आगे तर्क दिया कि एनसीबी बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आर्यन से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नकदी जब्त की गई और एनसीबी ने अरबाज से केवल छह ग्राम चरस जब्त किया।

अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिए गया बयान बताया। देसाई ने कहा, "एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान ने स्वीकार किया कि वह अरबाज के साथ मौजूद चरस का सेवन करने जा रहा था, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार किया जाए।"

जमानत पर सुनवाई आर्यन खान के साथ सात अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई, जबकि अदालत ने एनसीबी की और हिरासत की याचिका को खारिज कर दिया।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अब तक की जांच में साजिश और अवैध खरीद और ड्रग्स की खपत में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ है, खान ने इस दावे से इनकार किया है।

एनसीबी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। एनसीबी ने कहा कि उसने आर्यन खान से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया है जो प्रथम दृष्टया अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं।

एनसीबी ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट से कंट्राबेंड खरीदता था, जिसके कब्जे से छह ग्राम चरस बरामद किया गया था। इसमें कहा गया है कि जांच के अनुसार आरोपी आचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की थी.

एनसीबी ने कहा कि भले ही कुछ आरोपियों से न तो कोई बरामदगी हुई है और न ही कम बरामदगी हुई है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी, जिन्होंने एक साथ काम किया है, जांच का आधार बनती है।" एनसीबी ने यह भी तर्क दिया कि आर्यन खान समाज में एक प्रभावशाली स्थान रखता है और वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और अन्य गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसने यह भी कहा कि खान के न्याय से भागने की संभावना है।

आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। पिछले हफ्ते एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा इसे खारिज किए जाने के बाद उन्होंने जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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