AIB रोस्‍ट मामले में रणवीर और दीपिका को राहत, नहीं दर्ज होगी चार्जशीट

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 30, 2018 08:24 AM2018-11-30T08:24:47+5:302018-11-30T08:24:47+5:30

मुुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने पहले के एक आदेश को जारी रखा है।

courtesy case court issues relief to film makers | AIB रोस्‍ट मामले में रणवीर और दीपिका को राहत, नहीं दर्ज होगी चार्जशीट

AIB रोस्‍ट मामले में रणवीर और दीपिका को राहत, नहीं दर्ज होगी चार्जशीट

मुुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने पहले के एक आदेश को जारी रखा है जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और निर्देशक करण जौहर एवं अन्य पर अश्लीलता मामले में पुलिस को आरोपपत्र दायर करने या कड़े कदम उठाने से रोका गया है.

इन कलाकारों के खिलाफ फरवरी 2015 में आईपीसी की धाराओं 292 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिसंबर 2014 में कॉमेडी समूह एआईबी ने 'रोस्ट' से एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया था.

एआईबी ने जनवरी 2015 में कार्यक्रम का वीडियो अपलोड किया था. वीडियो की विषय वस्तु अश्लील होने के आरोपों के बाद इसे कुछ दिनों बाद हटा लिया गया था. न्यायमूर्ति बी. पी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस. .वी कोटवाल की खंडपीठ ने जांच पर से रोक हटाने और पुलिस को जांच पूरी कर आरोपपत्र दायर करने की मांग को नकार दिया.

बता दें कि इस मामले में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज की गयी एफआईआर को रद्द किया जाए.

Web Title: courtesy case court issues relief to film makers

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