Malayalam Film Industry: एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा की शिकायत पर फिल्म निदेशक रंजीत के खिलाफ केस दर्ज, लगे गंभीर आरोप
By आकाश चौरसिया | Updated: August 27, 2024 12:27 IST2024-08-27T11:56:35+5:302024-08-27T12:27:13+5:30
Malayalam Film Industry: एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा की शिकायत पर फिल्म निदेशक रंजीत के खिलाफ केस दर्ज हुई है। इसके बाद रंजीत ने केरला की राज्य चलचित्रा एकेडमी से अपना इस्तीफा दे दिया था।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)
Malayalam Film Industry: बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा की यौन शोषण की शिकायत के बाद केरल पुलिस ने सोमवार को मलयालम फिल्म निदेशक रंजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, बीते दिन यानी सोमवार को मलयालम एक्ट्रेस ने मीनू मुनीर ने भी इस तरह के आरोप का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों चार सह-कलाकारों पर शारीरिक और मौखिक हमलों के बारे में बताया था।
आईजीपी और पुलिस आयुक्त एस श्यामसुंदर ने एएनआई को बताया, “निर्देशक रंजीत के संबंध में दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता से शिकायत मिली है। उत्तर थाने में धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और जांच शासनादेश के अनुसार शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा तय की जाएगी।''
सोमवार को बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने कोच्चि पुलिस में निर्देशक रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, इसके बाद ही उन्होंने केरला राज्य चलचित्रा एकेडमी से इस्तीफा दे दिया था। यह शिकायत मित्रा द्वारा हाल ही में सार्वजनिक किए गए यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद आई है।
एक ईमेल कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर को भेजा, जिसमें मित्रा ने उन बातों का खुलासा किया, जिसका उन्हें साल 2009 में सामना करना पड़ा, जब वो कोच्चि में फिल्म पलेरीमनिक्कम में अपने रोल के लिए वहां पहुंची हुई थीं। इस फिल्म को रंजीत ने डायरेक्ट किया था। मित्रा ने दावा किया कि इस दौरान रंजीत ने उनका हाथ पकड़ा और उनके शरीर के दूसरे अंगों को छुने की कोशिश की।
"मेरे शरीर के अन्य हिस्सों में.."
अभिनेत्री ने पुलिस से की शिकायत में लिखा, "मुझे रंजीत द्वारा निर्देशित फिल्म 'पलेरीमनिक्कम' में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चर्चा के एक भाग के रूप में, मुझे कोच्चि के कलूर कदवंतरा स्थित उस फ्लैट में बुलाया गया, जिसमें रंजीत रह रहे थे। चर्चा के दौरान, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाद में यौन इरादे से मेरे शरीर के अन्य हिस्सों में अपना हाथ लगाने का प्रयास किया। यह महसूस करते हुए कि उनका इरादा फिल्म के बारे में नहीं था और यौन उत्पीड़न का इरादे से था, मुझे फ्लैट से भागना पड़ा और उस होटल में लौटना पड़ा जहां मैं ठहरी थी। मैंने ये अनुभव अगले दिन लेखक जोशी जोसेफ के साथ साझा किया गया। चूँकि वापसी यात्रा के लिए यात्रा टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मुझे जोशी जोसेफ की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा"।
मित्रा ने यह भी बताया कि उन्होंने शुरू में कानूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह कोलकाता से थीं और स्थानीय कानूनी प्रक्रिया से अपरिचित थीं, लेकिन अब उन्होंने आगे आने का फैसला किया है।
"कोलकाता, पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में, मैं अपराध के समय भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 बी के तहत आने वाले अपराध के लिए श्री रंजीत पर मुकदमा चलाने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ था।" मित्रा ने कोच्चि पुलिस से उनके ई-मेल को औपचारिक शिकायत के रूप में मानने और रंजीत के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया।
अभिनेत्री ने शिकायत में कहा, “सार्वजनिक पदाधिकारियों की कुछ टिप्पणियां भी मेरे संज्ञान में लाई गईं और प्रतिक्रिया से पता चला कि अपराध दर्ज करने के लिए एक लिखित शिकायत आवश्यक है। चूंकि, रंजीत का आचरण एक संज्ञेय अपराध है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा कि मुझे बताया गया है कि एक लिखित शिकायत जरूरी नहीं है। केरल राज्य में अपनाए गए सार्वजनिक रुख को ध्यान में रखते हुए कि एक लिखित शिकायत एक शर्त है, मैं यह शिकायत आपके नाम पर एक ई-मेल के माध्यम से दर्ज कर रही हूं क्योंकि अपराध आपके क्षेत्र में किया गया है”।