क्रूज ड्रग्स केस: यह शर्लोक होम्स के नॉवेल जैसा है, बोली एनसीबी- हर लम्हा नया मोड़ आ रहा है
By अनिल शर्मा | Published: October 6, 2021 02:36 PM2021-10-06T14:36:53+5:302021-10-06T14:55:41+5:30
मामले में एनसीबी ने अब तक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मुंबई: मुंबई तट पर कॉर्डेलिया क्रूज में हुई रेव पार्टी के दौरान प्रतिबंधित दवाओं (ड्रग्स) के इस्तेमाल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को यहां एक अदालत को बताया कि मामला अगाथा क्रिस्टी और शर्लोक होम्स के उपन्यासों की तरह हो गया है, जिसमें हर पल नया मोड़ आ जाता है।
मामले में एनसीबी ने अब तक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने अब्दुल कादिर शेख (30), श्रेयस नायर (23), मनीष राजगरिया (26) और अविन साहू (30) को 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।
वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन को सोमवार अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य को गुरुवार तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। जबकि चार अन्य आरोपियों को रिमांड के लिए अपनी दलीलों से पहले, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अद्वैत सेठना ने मंगलवार को अदालत से कहा कि यह मामला अगाथा क्रिस्टी और शर्लोक होम्स के उपन्यासों जैसा हो गया है क्योंकि इसमें हर पल एक नया मोड़ आ रहा है।
चारो आरोपी को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले की जड़ तक जाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। इसके बाद सेठना ने एक आवेदन दायर कर सीमित लोगों की मौजूदगी में शेख की रिमांड की कार्यवाही करने की मांग की। इस पर जज ने कहा, 'इसका मतलब है कि आप बंद कमरे में कार्यवाही चाहते हैं। जिसपर विशेष लोक अभियोजक ने हां में जवाब दिया।
उधर एनसीबी ने कहा, "उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा (सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में कार्यवाही की मांग) क्योंकि आज की रिमांड पहले से ही (मीडिया) कवरेज में है।" ड्रग रोधी एजेंसी ने कहा कि वह यह पता लगाना चाहती है कि यह (रिमांड) कैसे लीक हुई। एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपी के जोखिम को कम करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि रिमांड अर्जी में पहले से ही शेख के नाम का उल्लेख होने पर उसकी पहचान कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है।
मीडियाकर्मियों की मौजूदगी के संबंध में एनसीबी के सवाल पर अदालत ने कहा कि वह मीडिया पर लगाम नहीं लगा सकती और आवेदन को खारिज कर दिया। हिरासत की मांग करते हुए सेठना ने अदालत को बताया कि शेख को सोमवार शाम करीब छह बजे मुंबई के उपनगरीय जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से एक व्यावसायिक मात्रा (एक दवा की) जब्त की गई थी।
एनसीबी ने कहा कि उसने शेख के पास से 2.5 ग्राम एक्स्टसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है। एनसीबी ने कहा कि अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहक जसवाल से हिरासत में पूछताछ के दौरान सामने आई सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने आगे कहा कि नायर से 2 ग्राम चरस बरामद किया गया था। एनसीबी के मुताबिक, शेख और नायर दोनों (ड्रग) सप्लायर हैं। दो अन्य गिरफ्तार आरोपी (राजगरिया और साहू) क्रूज जहाज पर मेहमान थे।