30 नवंबर तक नए, मौजूदा और सेवानिवृत्त सहित कुल 122123 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 19:32 IST2025-12-15T19:32:08+5:302025-12-15T19:32:52+5:30
‘वन-वे स्विच’ सुविधा की अनुमति नौकरी से मुअत्तल किये जाने, बर्खास्तगी या दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या उन मामलों में नहीं दी जाएगी, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या विचाराधीन है।

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नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को कहा कि 30 नवंबर, 2025 तक नए कर्मचारियों, मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों सहित कुल 1,22,123 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को चुना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने यूपीएस चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अधीन, अपनी सेवा के दौरान कभी भी एनपीएस में लौटने के लिए एक बार की ‘वन-वे स्विच’ सुविधा दी है।
उन्होंने कहा कि एक बार की ‘वन-वे स्विच’ सुविधा की अनुमति नौकरी से मुअत्तल किये जाने, बर्खास्तगी या दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या उन मामलों में नहीं दी जाएगी, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या विचाराधीन है। यूपीएस एक अप्रैल, 2025 को लागू हुआ। यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा शुरू में 30 जून, 2025 तक उपलब्ध थी। इस समयसीमा को बाद में पहले 30 सितंबर, 2025 तक और उसके बाद 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाया गया।
सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (नेशनल पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। चौधरी ने कहा कि 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए, सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित भुगतान देय होगा।