रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे ये नए नियम, जरा सी चूक पर भरना पड़ सकता है 15,000 तक जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 31, 2019 02:55 PM2019-08-31T14:55:14+5:302019-08-31T18:08:00+5:30

एक सितंबर से ट्रैफिक के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसी के साथ अब सड़कों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे।

new Motor Vehicle Act laws hike driving penalties from September 1 | रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे ये नए नियम, जरा सी चूक पर भरना पड़ सकता है 15,000 तक जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsनए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे। बाइक में किसी भी तरह के बदलाव जैसे अलग तरह के साइलेंसर लगाने, हैंडल में बदलाव करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा।एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इन नए नियमों के मुताबिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले जुर्माने की राशि कम होने की वजह से कई लोग यातायात नियमों को तोड़ने में हिचकते नहीं थे लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक कई मामलों में जुर्माने के साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

शराब के नशे में गाड़ी चलाने, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ ही जेल दोनों हो सकता है। जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

ये नए नियम रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गये हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के व्यवहार को बदलना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। नए नियम के मुताबिक कार निर्माताओं, ड्राइवर और कैब सर्विस प्रदान करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होगा।

नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के कार चलाने, ओवर-स्पीडिंग, गलत तरीके से कार चलाने, बिना इंश्योरेंस के कार चलाने, यात्री या भाड़ा वाहनों में ओवरलोड पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। 

यहां तक कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।

इसी तरह बाइक में किसी भी तरह के बदलाव जैसे अलग तरह के साइलेंसर लगाने, हैंडल में बदलाव करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा। नये कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया था कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 63 उपबंधों में हमने जुर्माना बढ़ाया है। 

उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। गडकरी ने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना और उनके कारण होने वाली मृत्यु का खतरा कम करना है।

English summary :
The Motor Vehicles Amendment Bill 2019 will come into force from 1 September. According to these new rules, there has been a provision of extra fine for violating traffic rules.


Web Title: new Motor Vehicle Act laws hike driving penalties from September 1

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