खत्म हो गया गाड़ी का इंश्योरेंस तो अभी है मौका, 5 फीसदी तक महंगा हो सकता है थर्ड पार्टी बीमा
By रजनीश | Published: March 6, 2020 10:58 AM2020-03-06T10:58:45+5:302020-03-06T13:30:45+5:30
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक होती है ओन डैमेज कवर और दूसरी होती है थर्ड पार्टी बीमा। ओन डैमेज कवर आपकी मर्जी पर आधारित है। इस पॉलिसी को आप लेना चाहें तो लें अन्यथा न लें क्योंकि इसमें किसी भी दुर्घटना में आपके वाहन और आपको हुए नुकसान की भरपाई शामिल है जबकि थर्ड पार्टी सभी के लिए अनिवार्य है।
एक अप्रैल, 2020 से कार, दोपहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो सकता है। बीमा नियामक इरडा ने बृहस्पतिवार को इनका प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,000 सीसी से कम की कारों का थर्ड पार्टी (टीपी) बीमा प्रीमियम 5.3 फीसदी बढ़ोकर 2,182 रुपये करने का प्रस्ताव किया है, जो फिलहाल 2,072 रुपये है।
इसी प्रकार 1,000 सीसी से 1,500 सीसी तक क्षमता वाली कारों का टीपी प्रीमियम 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,383 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि लग्जरी कारों (1,500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किए जाने का प्रस्ताव है, जो फिलहाल 7,890 रुपये है।
आम तौर पर टीपी की दरें एक अप्रैल से संशोधित होती हैं। नियामक ने इस संबंध में अगले वित्त वर्ष के लिए टीपी प्रीमियम की नई दरों का मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित दरों पर सभी हितधारकों से 20 मार्च तक टिप्पणियां मांगी गई हैं।
जान लें क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक पॉलिसी तो ओन डैमेज कवर होती है और दूसरी होती है थर्ड पार्टी (TP) बीमा या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओन डैमेज कवर वाली पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी आपके हुए नुकसान की भी भरपाई करती है। थर्ड पार्टी में आपके जरिए हुई किसी दुर्घटना में सामने वाले के वाहन या जान को जो भी नुकसान होता है बीमा कंपनी सिर्फ उसी की भरपाई करती है।
सरल शब्दों में कहें तो थर्ड पार्टी बीमा सिर्फ उसको कवर करता है जिसका आपकी गलती से नुकसान होता है। आपके किसी भी नुकसान की भरपाई थर्ड पार्टी बीमा में नहीं होती। यही वजह है थर्ड पार्टी बीमा, ओन डैमेज बीमा से सस्ता होता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी के लिए अनिवार्य भी है जिससे कि आपकी गलती किसी और को न भुगतना पड़े। थर्ड पार्टी बीमा आपको अन्य व्यक्ति के प्रति कानूनी देनदारियों को कवर देता है, जिसमें मृत्यु, चोट, वाहन या किसी अन्य संपत्ति को नुकसान शामिल है।