अमेरिका में एच-1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी के लिए दस्तावेज की वैधता बढ़ाने का आग्रह
By भाषा | Updated: December 18, 2020 15:08 IST2020-12-18T15:08:22+5:302020-12-18T15:08:22+5:30

अमेरिका में एच-1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी के लिए दस्तावेज की वैधता बढ़ाने का आग्रह
वाशिंगटन, 18 दिसंबर अमेरिका में 60 सांसदों के समूह ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन से वीजा के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की एक नीति को बदलने का अनुरोध किया है।
उन्होंने एच4 वीजा प्राप्त लोगों के दस्तावेज की वैधता की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह वीजा एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को जारी किया जाता है। एच4 वीजा धारकों में अधिकतर उच्च कौशल वाली भारतीय महिलाएं शामिल हैं।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाएं (यूएससीआईएस) विभाग द्वारा एच-4 वीजा, एच-1 बी वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों) के लिए जारी किया जाता है। एच-1बी वीजा धारकों में अधिकतर भारतीय आईटी पेशेवर है।
यह आमतौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है, जो रोजगार के आधार पर स्थायी निवासी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने 16 दिसंबर को बाइडन को पत्र लिखा, ‘‘हम आपसे आग्रह करते हैं कि गृह सुरक्षा विभाग को आपके प्रशासन के पहले दिन एच 4 वीजा की खत्म हो रही वैधता को लेकर संघीय रजिस्टर नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए।’’
डेमोक्रेट बाइडन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पत्र में कहा गया कि गृह सुरक्षा विभाग ने 2015 में एक नियम जारी कर एच-एक बी वीजा धारकों के आश्रित जीवनसाथी को अनुमति दे दी थी।
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