लाहौर, 18 नवंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह प्रांतीय राजधानी में स्मॉग की बुरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश देते हुए तत्काल अधिसूचना जारी करे।
डॉन न्यूज की वेबसाइट की खबर के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय ने यह आदेश ऐसे समय पर पारित किया है जब बुधवार को शहर की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर था।
न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में प्रांतीय सरकार की असफलताओं पर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, हालांकि, अदालत वायु प्रदूषण के कारण क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने के न्यायिक आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं हुई।
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